HP Govt. Decision: स्थानीय शहरी निकाय चुनाव को लेकर सरकार का महत्वपूर्ण निर्णय, अब चुनाव कार्यक्रम डीसी नहीं करेंगे अधिसूचित ddnewsportal.com

HP Govt. Decision: स्थानीय शहरी निकाय चुनाव को लेकर सरकार का महत्वपूर्ण निर्णय, अब चुनाव कार्यक्रम डीसी नहीं करेंगे अधिसूचित
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में स्थानीय शहरी निकाय चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। इसके तहत नियम-35 (3) में संशोधन कर चुनाव कार्यक्रम अधिसूचित करने का अधिकार अब उपायुक्त के बजाय राज्य चुनाव आयोग को दिया गया है। इसके लिए हिमाचल प्रदेश नगरपालिका चुनाव नियम, 2015 में संशोधन को स्वीकृति दी गई, ताकि चुनाव के दौरान आ रही व्यावहारिक कठिनाइयों को दूर किया जा सके। नियम-9 में वार्डों के अंतिम प्रकाशन के लिए एक मानक प्रारूप लागू किया गया है।
नियम-27 और 28 में संशोधन कर प्रावधान जोड़ा गया है कि नियम-35 के तहत चुनाव कार्यक्रम अधिसूचित होने के बाद मतदाता सूची में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। आयोग की तरफ से नामांकन पत्र भरने की अंतिम तिथि से कम से कम 7 दिन पूर्व अधिसूचना जारी की जाएगी। नियम-88 में संशोधन कर नामित सदस्यों को निर्वाचित सदस्यों के साथ संविधान की शपथ लेने की अनुमति दी गई है।