लापरवाह सिरमौर के चालक को 6 माह की कैद- ddnewsportal.com
लापरवाह सिरमौर के चालक को 6 माह की कैद
मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी नाहन की अदालत ने ट्रक चालक को सुनाई सजा, 3500 रुपये जुर्माना भी।
सड़क दुर्घटना के एक मामले में लापरवाही से वाहन चलाने मे दोषी साबित होने पर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी नाहन की अदालत ने ट्रक चालक को छह महीने कैद की और 3500 रुपये का जुर्माना भी अदा करने की सजा सुनाई।
सहायक जिला न्यायवादी रूमिंद्र बैंस ने मामले की पैरवी की। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि 24 अप्रैल 2018 को कालाअंब-पांवटा साहिब एचएच पर एक ट्रक (एचआर 37बी-0442) ने मोटरसाइकिल (एचआर 04जी-6198) को टक्कर मार दी थी जिससे मोटरसाइकिल पर सवार दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई थी। मोटरसाइकिल पर मुरारी मंडल पुत्र केवल मंडल निवासी गांव योगीआरा जिला दरभंगा बिहार तथा उसका साथी बॉबी पुत्र प्रेम पाल निवासी गांव सोरहा डाकघर करियामई ब्लॉक इस्लामनगर तहसील बिल्सी जिला बदायूं उत्तर प्रदेश सवार थे।
कालाअंब पुलिस को जानकारी देने वाले एक दुकानदार और मौके के गवाह
सचिन कुमार पुत्र नरेंद्र कुमार निवासी नजदीक पेट्रोल पंप कालाअंब की शिकायत पर मामला दर्ज किया था। कालाअंब पुलिस ने मौके के गवाह सचिन कुमार और अन्य लोगों के बयान तथा साक्ष्यों के आधार पर अदालत में चालान पेश किया। अदालत ने साक्ष्यों तथा गवाहों की बिनाह पर ट्रक चालक जय प्रकाश पुत्र मस्तराम निवासी गांव भरायन डाकघर कोटला मोलर तहसील ददाहू जिला सिरमौर को लापरवाही से वाहन चलाने का दोषी करार देते हुए विभिन्न धाराओं क तहत छह माह की कैद और 3500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।