Paonta Sahib: अवैध दवाईयों की खरीद-फरोख्त में दोषी को 4 वर्ष का कारावास, पाँवटा साहिब की अदालत ने लगाया जुर्माना भी ddnewsportal.com
Paonta Sahib: अवैध दवाईयों की खरीद-फरोख्त में दोषी को 4 वर्ष का कारावास, पाँवटा साहिब की अदालत ने लगाया जुर्माना भी

अतिरिक्त जिला सत्र न्यायधिश कपिल शर्मा पांवटा साहिब की अदालत ने अवैध दवाईयों की खरीद फरोख्त मामले में एक आरोपी को दोषी करार देते हुए कड़ी सजा सुनाई है। अदालत ने मुलजिम सुखदास पुत्र हरि सिंह को धारा NDPS Act (21-61-85) Act के तहत 4 साल की सजा, व 25000 रूपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई।

सहायक जिला न्यायावादी जतिन्द्र शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि 05 जुलाई 2018 को ड्रग इंस्पेक्टर को मुखबर खास द्धारा सूचना मिली कि गांव कोलर तहसील पांवटा साहिब में Anubhav Health Care Centre दुकान में अवैध दवाईयों की खरीद फरोख्त की जाती है। ड्रग इंस्पेक्टर व पुलिस के द्वारा दुकान पर जाने पर कांउटर पर सुखदास पुत्र हरि सिंह ग्राम सैन मोहम्मद पुरगढ़ पोस्ट ऑफिस रामपुर तहसील बैहट जिला सहारनपुर, उत्तर प्रदेश बैठा था।

दुकान की तलाशी करने पर दुकान में अवैध दवाईयों पाई गई जिनका परमिट व लाईसैंस पेश ना करने पर धारा NDPS Act (21-61-85) के तहत मौके पर पुलिस ने पकड़ा तथा आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मौजूदा केस दर्ज हुआ। अभियोजन पक्ष ने मुकदमें में 13 गवाहों के ब्यान दर्ज करवाये। इस मुकदमा की पैरवी सहायक जिला न्यायवादी श्री जतिन्द्र शर्मा ने की। अदालत ने आरोप सिद्ध होने पर मुलजिम को उपरोक्त सजा सुनाई गई। तफतीश HC खजान सिंह द्वारा अमल में लाई गई।