LS Election HP News: फर्जी वोटर की पहचान के लिए पहली बार विशेष व्यवस्था ddnewsportal.com

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LS Election HP News: फर्जी वोटर की पहचान के लिए पहली बार विशेष व्यवस्था, दो रूपये देकर ऐसे कर सकेंगे चैलेंज...

यदि आप फर्जी वोट डालेंगे तो आपकी खैर नहीं। इस बार निर्वाचन आयोग ने कड़ी व्यवस्था की है। लोकसभा चुनावों में फर्जी वोटर की पहचान के लिए पहली बार विशेष व्यवस्था की गई है। चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी या उनके एजेंट दो रुपये की रसीद कटवाकर वोट चैलेंज कर सकेंगे। मतदान के लिए आने वाले वोटर पर संशय होने की स्थिति में प्रत्याशी या एजेंट को दो रुपये की रसीद कटवानी होगी। पीठासीन अधिकारी रसीद कटने के बाद तुरंत वोट की जांच करेंगे। फर्जी पाए जाने पर मतदाता पर कार्रवाई होगी और आपत्ति सही साबित होने की स्थिति में प्रत्याशी या एजेंट को दो रुपये वापस लौटा दिए जाएंगे। वोटर लिस्ट में कई बार वोटर अनुपस्थित, स्थानांतरित या मृतक होने का उल्लेख नहीं होता जिसके चलते मतदान केंद्र पर फर्जी वोटर मतदान करने पहुंच जाते हैं। 


चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी या उनके एजेंट ऐसे वोटरों की मौखिक शिकायत पीठासीन अधिकारी से करते हैं, जिसे लेकर कई बार विवाद हो जाता है। इस समस्या के समाधान के लिए केंद्रीय चुनाव आयोग ने इस बार विस्तृत गाइडलाइन जारी की है। मतदान कर्मियों को चुनाव रिहर्सल के दौरान गाइडलाइन से अवगत करवाया जा रहा है।

आईपीसी की इस धारा के तहत कार्रवाई का प्रावधान-

भारतीय दंड संहिता में चुनाव प्रक्रिया के दौरान होने वाले अपराध और उनकी सजा को लेकर प्रावधान हैं। आईपीसी की धारा 171 डी में निर्वाचन के दौरान किसी और के नाम से वोट डालने की आपराधिक प्रक्रिया को परिभाषित किया गया है। निर्वाचन के समय यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के नाम से, चाहे वह जीवित हो या मृत मतदान करता है या ऐसा ऐसा करने का प्रयास करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर हुए हिरासत में लेने का प्रावधान है।
प्रत्याशी या एजेंट अगर किसी वोटर पर फर्जी होने का संदेह करता है और 2 रुपये की पर्ची कटवा कर चैलेंज करता है तो वोटर को भी पक्ष रखने का मौका मिलेगा। अगर वोटर यह साबित कर देता है कि वही असली मतदाता है तो उसे वोट डालने का मौका मिलेगा। अगर ऐसा नहीं कर पाता है तो फर्जी मतदाता माना जाएगा और चुनाव आयोग के आदेश के तहत उसके खिलाफ पुलिस केस दर्ज कराया जा सकता है।