Paonta Sahib: ज़रुरी सूचना- मतदाता सूची में नाम जोड़ने या हटाने हेतु 28 मार्च तक नगर परिषद में करें सम्पर्क ddnewsportal.com
Paonta Sahib: ज़रुरी सूचना- मतदाता सूची में नाम जोड़ने या हटाने हेतु 28 मार्च तक नगर परिषद में करें सम्पर्क

राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश द्वारा शहरी स्थानीय निकायों की समस्त नगरपरिषद की मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशित कर दिया गया है, जो जनसाधारण के निरिक्षण हेतु प्राप्त नगर परिषद कार्यालयों में उपलब्ध है तथा मतदाता सूचि में नाम शामिल करने, किसी अपात्र/अयोग्य मतदाता का नाम हटाने तथा शुद्धिकरण हेतु 28 मार्च 2026 तक की अवधि अधिसूचित की गई है।
निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नगरपालिका परिषद पांवटा साहिब द्वारा सभी को सूचित किया गया है, कि यदि किसी व्यक्ति को उनकी नगरपरिषद की मतदाता सूचि में नाम सम्मिलित करवाना हो या कोई दावा या आक्षेप हो तो सम्बन्धित नगरपरिषद के कार्यकारी अधिकारी से सम्पर्क कर सकते हैं। दावे या आक्षेप प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित प्रपत्र (फार्म नं० 4, 5 व 6) नगरपरिषद में निःशुल्क उपलब्ध होंगे।

मतदाता सूचियों में नाम दर्ज करने हेतु अर्हता तिथि 01 अप्रैल 2026 निर्धारित की गई है, अर्थात यदि हो चुकी हो (जन्म 1 अप्रैल 2008 या उससे किसी परिवार में किसी बच्चे की आयु 01 अप्रैल 2026 तक 18 वर्ष पहले का हुआ हो), वे इस सूचि में शामिल होने हेतु पात्र होंगे।
मतदाता सूची में नाम शामिल करवाने हेतु आवश्यक दस्तावेज फार्म न0 4 भरकर निम्न दस्तावेजों सहित नगरपरिषद में दें :-
1 वैध जन्म तिथि प्रमाण (मैट्रिक सर्टिफिकेट / जन्म प्रमाण पत्र)।
2 वैध साधारण निवास का प्रमाण पत्र (आधार कार्ड / स्थाई निवासी प्रमाण पत्र )।
3 दो पासपोर्ट साइज कलर्ड फोटोग्राफ।
कोई मतदाता जिसने पिछला लोकसभा विधानसभा चुनाव मे अपना वोट दिया हो और उसका नाम किसी कारण से इस ड्राफ्ट सूची में शामिल न हो तो उसे भी अपना दर्ज करवाने हेतु फार्म न0 4 भरकर सहायक दस्तावेजों सहित नगरपालिका परिषद में उपरोक्त मे देना होगा तभी उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज हो पाएगा। अगर किसी अपात्र मतदाता का नाम सूची में दर्ज हो तो उस पर आक्षेप / हटाने हेतु फार्म न0 5 तथा यदि किसी मतदाता का नाम सूची में अशुद्ध दर्ज हो तो उसे इसके शुद्धिकरण हेतु फार्म न0 6 सम्बधित सहायक दस्तावेजों सहित भर कर देना होगा।
अतः मतदाता सूची में अपना व अपने परिवार के सदस्यों का नाम सुनिश्चित कर लें तथा किसी भी प्रकार के दावे या आक्षेप दिनांक 28 मार्च 2026 तक नगरपालिका परिषद में दर्ज करवा लें।
